जिला उद्योग बन्धु एवं स्वरोजगार बन्धु की बैठक में जिलाधिकारी ने दिये सख्त निर्देश

गाजीपुर। जिला उद्योग बन्धु एवं स्वरोजगार बन्धु की बैठक जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में रायफल क्लब सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना अनुमति प्राप्त संचालित हो रहे ईट भट्ठों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु मुख्य पर्यावरण अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बन्दी आदेश का अनुपालन कराये जाने तथा इसकी सूची सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया। पीसीएफ के जिला प्रबन्धक के अनुपस्थित के कारण उनसे सम्बन्धित प्रकरण पर चर्चा नही हो सकी। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत श्रमिको का पंजीकरण बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया। एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित उत्पाद जूट वाल हैगिंग के प्रदर्शन हेतु जनपद मुख्यालय पर उचित स्थान चिन्हित कर आवश्यक व्यवस्था किये जाने का निर्देश उपायुक्त उद्योग को दिया गया। बैठक में विभिन्न स्वरोजगार योजनाओ-एक जनपद एक उत्पाद वित्तपोषण सहायता योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी0एम0ई0जी0पी0), मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना,प्रधानमंत्री मुद्रा एवं स्टेैंडअप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री हथकरघा बुनकर मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्व निधि योजना, स्वतः रोजगार योजना, की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभागो को 15 अगस्त, 2021 तक लक्ष्य के सापेक्ष आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित किये जाने तथा अग्रणी जिला प्रबन्धक कार्यालय एवं बैंको से सम्पर्क कर स्वीकृति वितरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया। हस्तशिल्पी एवं उद्यमियों से मुख्यमंत्री विशिष्ट हस्तशिल्प पुरस्कार योजना, तथा एम0एस0एम0ई0 प्रादेशिक पुरस्कार योजना अन्तर्गत आवेदन करने का आग्रह उपायुक्त उद्योग द्वारा किया गया। भारत सरकार की क्लस्टर विकास योजना अन्तर्गत स्थापनाधीन सामान्य सुविधा केन्द्र हेतु एस0पी0वी0 में सदस्यों की संख्या बढ़ाने एवं अन्य औपचारिकतायें शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।  औद्योगिक स्थान नन्दगंज में विचाराधीन भूखण्ड बी-2 आवटिंत मंजू यादव को उद्यम स्थापना हेतु 3 माह अतिरिक्त समय देने का निर्देश दिया।
उन्होने उ0प्र0 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम-2020 के तहत उद्यमियों को नये उद्यम की स्थापना के लिए विभिन्न विभागो से अनुमति/अनापत्ति प्राप्त करने हेतु निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन कर आवेदन पत्र की प्रति उपायुक्त उद्योग कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया, जिससे कि उक्त अधिनियम अनुसार अनुमन्य अनुमति/अनापत्ति के लिए अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र 72 घण्टे के अन्दर जारी कराया जा सके तथा इकाई आगामी 1000 दिन में आवश्यक औपचारिकताये पूर्ण कर अन्तिम रूप से अनुमति/अनापत्ति/अनुमोदन प्राप्त कर सके। उद्यमीगण निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन कर अनुमति/अनापत्ति/लाइसेंस/पंजीयन आदि प्राप्त कर सकते हैं। जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभागो को निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदन/शिकायतो का निस्तारण समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करने हेतु  निर्देशित किया गया। शिशिक्षु प्रशिक्षण योजनान्तर्गत जनपद के राजकीय एवं निजी प्रतिष्ठानों को भारत सरकार के पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए शिशिक्षुओं को प्रशिक्षण हेतु रखे जाने का निर्देश जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित को दिया। जनपद के औद्योगिक अस्थानो में जिला पंचायत द्वारा कर वसूली के सम्बन्ध में शासनादेश /नियमावली के अनुरूप कार्यवाही करने का निर्देश जिला पंचायत को दिया गया।
बैठक के पूर्व जिलाधिकारी ने उ0प्र0 कोविड इमजेंन्सी वित्त पोषण योजनान्तर्गत प्राप्त एक आवेदन पर विचार करते हुए वरिष्ठ कोषाधिकारी गाजीपुर को आवेदन पत्र का शासनादेश के अनुरूप परीक्षण कर अपनी आख्या समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। समिति की सहमति की दशा में आवेदन को अंतिम अनुमोदन के लिए शासन स्तरीय कार्यकारी समिति को प्रेषित किया जायेगा।
  बैंठक का संचालन उपायुक्त उद्योग (प्रभारी) अजय कुमार गुप्त द्वारा किया गया। बैठक में वशिष्ट सिंह यादव, जैकिशुन साहू, जे0पी0राय, रमेश आर्य, रमेश सिंह यादव, संजय गुप्ता आदि उद्यमी तथा ज्वाईट मजिस्ट्रेट पवन कुमार एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

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