प्रेस मान्यता समिति गठन हेतु उच्च न्यायालय ने दिया निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को समय पर उ.प्र. प्रेस मान्यता समिति गठित करने का  आदेश जारी किया है।
    उच्च न्यायालय ने यह कार्यवाही ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार आचार्य श्रीकांत शास्त्री की दायर पर दिया। याचिका में कहा गया था कि उ.प्र. प्रेस मान्यता समिति के गठन में हो रही देरी के कारण पत्रकारों का भारी नुकसान हो रहा है। पत्रकारों के हित के लिए शासन प्रशासन द्वारा बनी समितियां तय समय पर गठित होनी चाहिए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा गत 16 जून , 2020 को एक पत्र जारी कर उ.प्र. प्रेस मान्यता समिति के गठन के लिए प्रदेश के पत्रकार संगठनों से सदस्यता के लिए आवेदन मांगा गया था। जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि छह जुलाई 2020 निर्धारित की गई थी। अन्य संगठनों के साथ “ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन” ने भी अपना दावा प्रस्तुत किया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी ने बहस की, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता तथा न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने इस याचिका को इस आदेश के साथ निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया कि अगर नई सरकार के गठन के उपरांत उ.प्र.प्रेस मान्यता समिति का गठन नहीं करती तो याची नई याचिका न्यायालय के समक्ष दाखिल कर सकता है।
     उल्लेखनीय है कि पत्रकारों के हितार्थ शास्त्री जी द्वारा शासन, प्रशासन एवं पीसीआई से लेकर न्यायालयों में भी आवाज उठाई जाती रही है।

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