धोखाधड़ी व आईटी एक्ट के वांछित आरोपी को पुलिस ने दबोचा
गाजीपुर। सैदपुर थाना पुलिस टीम ने मार-पीट, धोखाधड़ी व आईटी एक्ट में दर्ज मुकदमे के वांछित आरोपी को अवैध तमंचा .315 बोर मय दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि गत 27 नवम्बर 2024 को वादी शिवम सिंह पुत्र अंजनी सिंह निवासी ग्राम गौरा थाना सादात जनपद गाजीपुर हालपता ग्राम परसनी थाना सैदपुर जिला गाजीपुर ने चार अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था कि चार अज्ञात अभियुक्तों ने उसे राजाराम आईटीआई कालेज मलिकपुर के पास से एक वाहन में बैठाकर करीमुल्लापुर नहर पुलिया पर ले गये। वहां उन्होंने मारते पीटते हुये वीडियो बनाया, अवैध सम्बन्ध के मामले मे फंसाने की धमकी दी और पैसा मांगे। उन्होंने वादी के खाता से यूपीआई के माध्यम से 42520/- रुपये अपने एकाउन्ट में ट्रांसफर करवा लिया था। इसके सम्बन्ध में थाना पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। घटना में शामिल अज्ञात अभियुक्तों की पतारसी सुरागरसी के क्रम में मुखबीर की सूचना पर पुलिस टीम ने भितरी अण्डरपास के पास से अभियुक्त मनीष यादव पुत्र सुभाष यादव निवासी ग्राम बघरा अव्वल थाना तरवा जिला आजमगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त मनीष यादव के पास से एक तमंचा .315 बोर व दो जिंदा कारतूस तथा 2500 रुपये नगद बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के पास मौजूद मोटरसाइकिल नं. यूपी 50 एएन 7487 का कोई कागजात न होने के कारण उसे सीज किया गया। उस पर पांच अपराधिक मामले दर्ज हैं। आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसका चालान न्यायालय के सुपुर्द किया गया।
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