दस वर्ष के कारावास और अर्थ दण्ड से दण्डित हुआ दुराचारी 

गाजीपुर। किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मुकदमें के आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए पॉक्सो न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास और तीस हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।


      उल्लेखनीय है कि गहमर थाना क्षेत्र के एक गांव का युवक वर्ष 2017 में गांव की एक किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा गया था। पुलिस के दबाव के बाद वह लगभग एक महीने बाद वापस लौटा था। पुलिस ने इस मामले में 26 जनवरी 2018 को दुराचार व पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न अपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने जून 2018 में आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस की। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाह पेश किए गए, जिन्होंने अभियोजन के कथानक की पुष्टि की। 

     साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश रामावतार प्रसाद ने अभियुक्त निरंजन कुमार पुत्र स्व. रमेश राम निवासी सेवराई थाना गहमर जनपद गाजीपुर को दोषसिद्ध करते हुए पॉक्सो एक्ट में दस वर्ष के कठोर कारावास व पन्द्रह हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 363  भादवि के तहत पांच वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में सात वर्ष के कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है। न्यायालय ने जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को पुनर्वास के लिए देने का आदेश दिया है।

रिपोर्ट – विनोद कुमार गुप्ता

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