आजीवन कारावास और अर्थदंड से दण्डित हुआ दुराचारी

गाजीपुर। ऑपरेशन कन्विक्शऩ व मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा प्रभावी तथा सशक्त कदम उठाए जा रहे हैं।


  .     महिला सम्बन्धित अपराधिक मामलों को निपटाने में पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग ला रही है। इसी क्रम में पुलिस की प्रभावी पैरवी से  न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 2,65000 रुपए के अर्थदण्ड़ की सजा सुनाई है।

     बताते चलें कि पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना जमानियां जनपद गाजीपुर पर दिनांक 22 जून 2021 को पंजीकृत पाक्सो एक्ट व अन्य अपराधिक धाराओं से सम्बन्धित प्रकरण में मा. न्यायालय द्वारा अभियुक्त रामचन्द्र राम पुत्र चन्द्रिका राम निवासी रामपुर फुफुआंव थाना जमानियां जनपद गाजीपुर को दोषसिद्ध करते हुए पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 2,50000 रुपये अर्थदण्ड, धारा 452 भादवि में तीन वर्ष के साधाराण कारावास व 10000 रुपए अर्थदण्ड* तथा धारा 506 भादवि में दो वर्ष का साधारण कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड और धारा 342 भादवि में छह माह के साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया ।

Views: 23

Advertisements

Leave a Reply