तस्कर व हत्याभियुक्त की 44 लाख रुपये की अचल बेनामी सम्पत्ति कुर्क
गाजीपुर। अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर व हत्याभियुक्त द्वारा अपने व अपनी पत्नी तथा अपनी माँ के नाम से बनायी गयी 44 लाख रुपये की अचल बेनामी सम्पत्ति को शनिवार को पुलिस ने कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की।
बताते चलें कि गैंगस्टर सहित आधा दर्जन अपराधिक मामलों के आरोपी अब्बास खान पुत्र स्व. मुर्तजा खान निवासी ग्राम मोहम्मदपुर थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर द्वारा अपने व अपनी पत्नी नजीबुन निशा तथा अपनी माँ मुहिबुन बीबी के नाम से ि44 लाख रुपये कीमत की अचल बेनामी सम्पत्ति अर्जित की गयी थी। उस बेनामी संपत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण किया गया।
उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा चिन्हित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 09 मई 2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर जिलाधिकारी द्वारा पारित कुर्की आदेश के अनुपालन में अंतर्गत मुकदमा सं. 200/2022 धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर व हत्या के अभियुक्त अब्बास खान द्वारा स्वयं व परिजनों के नाम से अर्जित अचल बेनामी सम्पत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।
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