हत्यारे को मिला आजीवन कारावास और पचपन हजार रुपए का अर्थ दण्ड 

गाजीपुर। जघन्य अपराध कारित करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहे विशेष अभियान के तहत अपराधियों को न्यायालय द्वारा दण्डित किया जा रहा है। पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व विशेष लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप शुक्रवार को हत्या के अभियोग में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त अंसार खां पुत्र स्व हनीफ खां निवासी चौकिया थाना कोतवाली सदर जनपद गाजीपुर को आजीवन कारावास व ₹55,000/ अर्थदण्ड से दंडित किया गया। दें

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