अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो के आरोपी को बीस वर्ष कारावास व पचास हजार का अर्थ दण्ड

गाजीपुर। पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यों के यथोचित संकलन एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी से अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो के मुकदमे में अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 50000 रु0 के अर्थ दण्ड से माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि थाना दिलदारनगर के मुकदमें में पुलिस द्वारा किए गए गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यो का सही ढंग से संकलन एवं प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ पाक्सो स्पेशल जज विष्णुचन्द्र वैश्य द्वारा अभियुक्त भोला बिन्द पुत्र किशुन बिन्द निवासी ग्राम शाहपुर वासी थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 50000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 08 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अनुज कुमार द्वारा न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखा जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली।

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