पिछड़े वर्ग की पुत्रियों की शादी अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रित 

गाजीपुर। पिछड़ी जाति के शादी अनुदान योजना अन्तर्गत पिछड़ी जाति के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु बीस हजार रुपए का अनुदान शासन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के ऐसे लोग पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय की सीमा एक लाख रूपये तक हो। अनुदान का लाभ उठाने हेतु आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन शादी के तिथि से तीन माह पूर्व एवं तीन माह बाद तक किया जा सकता है। शादी अनुदान हेतु आवेदन के पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसमें आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) द्वारा आधार कार्ड, वार्षिक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, शादी कार्ड मूलरूप से तथा वर व कन्या का उम्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय एवं शहरी/नगर क्षेत्र के आवेदकों के लिए सम्बन्धित तहसील हेतु आनलाइन किये जाने की व्यवस्था है।


           जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज ने सूचित किया है कि उपरोक्त पात्रता के अन्तर्गत आने वाले सभी आवेदक अपना आवेदन पत्र वेबसाईट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर अपने सम्बन्धित विकास खण्ड/तहसील हेतु समस्त वांछित संलग्नकों सहित आनलाइन भरा जाना सुनिश्चित करें।

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