भ्रामक व असत्य खबर प्रसारित करने पर तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज
गाजीपुर। सामाजिक सौहार्द्र बिगाड़ने, लोगों को गुमराह कर माहौल खराब करने, जातिगत आधार पर गांव में पहुंच कर तथ्यहीन आरोप लगाकर सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करने वाले सोशल मीडिया हैण्डल्स/व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया है।
उल्लेखनीय है कि गत 15 अप्रैल को जमानियां धरम्मरपुर पुल के पास एक लड़की का चप्पल, मोबाइल, गमछा आदि प्राप्त हुआ था और उसका शव नदी में मिली था। परिजनों के लिखित सूचना के आधार पर मृत लड़की का पोस्टमार्टम कराया गया तथा क्षेत्राधिकारी नगर की मौजूदगी में मृतका के पिता सियाराम द्वारा दिये गये लिखित सूचना के आधार पर थाना करण्डा में हत्या के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य अभियुक्त हरिओम पाण्डेय पुत्र सुभाष पाण्डेय निवासी ग्राम कटरिया थाना करण्डा जनपद गाजीपुर को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया था।
उक्त घटना के सम्बन्ध में सोशल मीडिया हैण्डल्स/व्यक्तियों द्वारा लगातार भ्रम व संदेह की स्थिति बनाई जा रही थी जिस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने डॉ आनन्द प्रकाश विश्वकर्मा व राहुल कुमार विश्वकर्मा, बसावन इण्डिया तथा. अमित यादव जर्नलिस्ट के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही पुलिस विभाग ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर किसी भी घटना से सम्बन्धित पोस्ट/खबर/सूचना प्रसारित करने से पूर्व तथ्यों की जाँच अवश्य कर लें। ऐसा कोई कृत्य, जिससे सामाजिक सौहार्द्र, कानून व्यवस्था प्रभावित होती है,ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
Views: 28









