मिलावटी खाद्य सामग्री बिक्रेताओं पर 5.9 लाख का लगा जुर्माना 

गाजीपुर। जनपदवासियों को मानकानुरुप खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत जांच हेतु भेजे गये खाद्य पदार्थों के नमूनों में गड़बड़ी पायी गयी। 


        संग्रहित खाद्य पदार्थों के नमूने खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ०प्र० को प्रेषित किये गये थे। जाँच के पश्चात् खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)/न्याय निर्णायक अधिकारी, गाजीपुर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया। दिनेश कुमार, न्याय निर्णायक अधिकारी गाजीपुर के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कुल 16 वादों में पाँच लाख नब्बे हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। 

      अर्थ दण्ड अधिरोपित जितेन्द्र यादव पुत्र हवलदार यादव निवासी ग्राम इनवा पोस्ट-तिलसड़ा थाना-बिरनों जनपद-गाजीपुर द्वारा बिना पंजीकरण प्राप्त किये अधोमानक खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध (गाय भैस) का विक्रय करने पर चालीस हजार रुपए का अर्थदण्ड,

अजय यादव पुत्र रमेश सिंह यादव निवासी ग्राम जीवपुर पोस्ट जीवपुर थाना-जमानिया जनपद-गाजीपुर द्वारा अधोमानक खाद्य पदार्थ बर्फी (खोया चीनी से निर्मित) का विक्रय करने पर चालीस हजार रुपए का अर्थदण्ड, वीरेन्द्र यादव पुत्र श्री यादव निवासी ग्राम जैतपुरा पोस्ट-जैतपुरा थाना कोतवाली गाजीपुर जनपद-गाजीपुर द्वारा अधोमानक मिश्रित दूध (गाय-भैंस) का विक्रय करने पर चालीस हजार रुपए, राम बदन सिंह यादव पुत्र स्व० प्रभुनाथ सिंह यादव निवासी ग्राम व पोस्ट-शहबाजकुली थाना-नोनहरा जनपद-गाजीपुर द्वारा निश्रित दूध (गाय-भैंस) का विक्रय करने पर चालीस हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। 

        इसी प्रकार अमरूद्दीन कुरैशी पुत्र वाहिद निवासी सादात जनपद-गाजीपुर द्वारा बिना पंजीकरण प्राप्त किये बकरे के मांस का विक्रय करने पर, गौतम मद्धेशिया पुत्र रमेश मद्धेशिया निवासी शादियाबाद मोड़ नन्दगंज थाना-नन्दगंज जनपद-गाजीपुर द्वारा बाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ छेना मिठाई का विक्रय करने पर , संजय प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व० बनारसी प्रसाद गुप्ता निवासी देवल थाना-गहमर जनपद-गाजीपुर द्वारा बाह्य पदार्थ युक्त पदार्थ घेना मिठाई का विक्रय करने पर, राजकुमार कुशवाह्य पुत्र अशोक कुशवाहा निवासी बड़सरा थाना करण्डा जनपद-गाजीपुर द्वारा अधोमानक खाद्य पदार्थ मूगफली दाना का विक्रय करने पर, संजय यादव पुत्र रम्मन यादव निवासी चोचकपुर मोड़, नन्दगंज थाना-नन्दगंज जनपद-गाजीपुर द्वारा अधोमानक खाद्य पदार्थ बर्फी (खोया चीनी से निर्मित) का विक्रय करने पर , अशरफ पुत्र अब्दुल खालिद कुरैशी निवासी सादात थाना-सादात जनपद-गाजीपुर द्वारा बिना पंजीकरण प्राप्त किये बकरे का मांस विक्रय करने पर, उमेश सिंह कुशवाहा पुत्र स्व० सियाराम सिंह कुशवाहा निवासी तुलसी सागर पोस्ट-छावनी लाईन थाना कोतवाली गाजीपुर जनपद-गाजीपुर द्वारा बिना पंजीकरण प्राप्त किये अधोमानक खाद्य पदार्थ खोया का विक्रय करने, ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र गंगा प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम बभनौली हंसराजपुर थाना-शादियाबाद जनपद-गाजीपुर द्वारा मिध्याछाप खाद्य पदार्थ एडिबल ब्लैलैंडेड वेजीटेबल ऑयल (सरसों लाइट ब्राण्ड) का विक्रय करने, त्रिलोकी जायसवाल पुत्र सोमनाथ जायसवाल निवासी खानपुर थाना-खानपुर जशपद गाजीपुर द्वारा बिना पंजीकरण प्राप्त किये मिध्याछाप खाद्य पदार्थ मटर का बेसन का विक्रय करने हेतु  सभी आरोपियों पर चालीस  चालीस हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। 

   वहीं संजय कुमार यादव पुत्र सियाराम यादव निवासी ग्राम नरायनपुर पोस्ट-लीलापुर थाना करण्डा जनपद-गाजीपुर द्वारा अधोमानक खाद्य पदार्थ साबूदाना का विक्रय करने पर दस हजार रुपये, अश्वनी कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र (उप महाप्रबन्धक) निवासी ग्राम फतेउल्लापुर थाना नन्दगंज जनपद-गाजीपुर व पर्सन इन्चार्ज आपरेशन निरन्कार त्यागी पुत्र पुरन सिंह निवासी एच0-661 नवल पार्क अलीपुर नार्थ वेस्ट दिल्ली तथा फर्म सील एग्रो कमोडिटीज लिमिटेड पता-फतेहउल्लाहपुर थाना-नन्दगंज जनपद-गाजीपुर द्वारा अधोमानक खाद्य पदार्थ एफ०आर०के० का विक्रय करने पर पचास हजार रुपए और सोनू कुमार गुप्ता पुत्र रामचन्दर गुप्ता निवासी इमामबाड़ा के सामने नुरुदीपुरा थाना कोतवाली गाजीपुर जनपद-गाजीपुर मिध्याछाप खाद्य पदार्थ फाईन का विक्रय करने पर दस हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित कियास गया है।

बताया गया कि अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आर० सी० के माध्यम से वसूली की जायेगी। 

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