सीएमओ के गले की फांस बना संविदाकर्मियों का स्थानांतरण

संविदाकर्मियों ने स्थानांतरण पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक 


गाजीपुर। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संविदाकर्मियों ने स्थानांतरण पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश से मुख्य चिकित्सा अधिकारी की किरकिरी हो रही है‌ विभागीय लोगों ने अपना नाम न छापने के शर्त पर बताया कि इससे सीएमओ के मनमानेपन पर रोक लगी है और लोग सीएमओ की चुटकी लेकर ले रहे हैं

         पीड़ितों का कहना है कि जिन संविदा कर्मियों के स्थानांतरण का कोई प्रावधान ही नहीं है, उन संविदाकर्मियों का मनमाने ढंग से स्थानांतरण कर सीएमओ क्या दर्शाना चाहते थे। बताया गया कि श्रीमती सोनल श्रीवास्तव संविदा ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक मिर्जापुर (सादात ) को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरदह, प्रेम प्रकाश राय संविदा ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरदह गाज़ीपुर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिर्जापुर (सादात) के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया। इसी प्रकार धीरज कुमार विश्वकर्मा संविदा ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिहारी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोड़उर और संजय सिंह संविदा ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिहारी, उपेंद्र यादव संविदा ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोड़उर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा गाज़ीपुर पर स्थानांतरित किया गया।

      संविदा कर्मियों का कहना है कि संविदा कर्मियों के स्थानांतरण का कोई प्रावधान ही नहीं है इसके बाद भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जिला स्वास्थ्य समिति को भ्रम में रखकर स्थानांतरण का अनुमोदन प्राप्त कर लिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के उक्त आदेश के खिलाफ संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने माननीय उच्च न्यायालय में इस अवैधानिक कृत्य के खिलाफ रिट याचिका दायर कर दी। रिट याचिका संख्या- 2878/ 2025 संजय सिंह और चार अन्य लोगों द्वारा दायर ने याचिका पर विचार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने संविदाकर्मियों को को यथास्थान बनाए रखने का आदेश पारित कर दिया। इससे पहले भी रिट याचिका नंबर 1961/2025 , मंजुलता राय बनाम तीन अन्य के मामले में न्यायालय पूर्व में भी ऐसा ही आदेश पारित कर चुकी है। संविदाकर्मियों ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पंजीकृत डाक से मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित कर दिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी न्यायालय के आदेश के अनुपालन में क्या कार्रवाई करते हैं, इसे लेकर विभाग में चर्चाएं जारी हैं।

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