पुलिस कप्तान सहित डेढ़ दर्जन पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज

मुख्य आरक्षी ने लगाया था जनता से वसूली का आरोप


गाजीपुर। चंदौली जिले के तत्कालीन पुलिस कप्तान अमित कुमार द्वितीय सहित डेढ़ दर्जन पुलिसकर्मियों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर वर्षो बाद नंदगंज थाने में अब प्राथमिकी दर्ज की गयी है।                                                 गाजीपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश पर यह प्राथमिकी दर्ज हुई है। बताते चलें कि वर्ष 2021 में चंदौली में तैनात मुख्य आरक्षी अनिल कुमार सिंह निवासी शिशशंकर नगर कालोनी, भुल्लनपुर,मड़ुवाडीह, वाराणसी ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक चन्दौली अमित कुमार द्वितीय व उनके पुलिसकर्मी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जनता से प्रतिमाह साढ़े बारह लाख रुपए की वसूली करते हैं।             लगाये गये आरोपों से तमतमाये पुलिस कप्तान ने अपने पदीय अधिकार का दुरुपयोग करते हुए पुलिसकर्मी अनिल सिंह को बर्खास्त कर दिया था। इतना ही नहीं बल्कि आरोपी बनाये गये पुलिसकर्मियों ने अनिल सिंह को उनकी ससुराल     नन्दगंज क्षेत्र गाज़ीपुर से अपहरण करने का भी असफल प्रयास किया था। अनिल सिंह की पुत्री व रिश्तेदार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना विभागीय अधिकारियों तथा शासन को देकर उनकी जान तो बचा ली थी लेकिन पुलिस टीम ने बाद में उन्हें दूसरे फर्जी मुकदमें में फंसा दिया। पीड़ित ने अपहरण की शिकायत पर सुनवाई न होने पर गाज़ीपुर मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट की अदालत का दरवाजा खटखटाया। सारी घटना और तथ्यों की जांच के बाद न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया। न्यायालय के निर्देश पर अन्ततः नंदगंज थाना पुलिस ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वितीय सहित कुल 18 पुलिस कर्मियों के खिलाफ धारा 147, 219, 220, 342,364, 389, 467, 468, 471 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया है। नामजद आरोपियों में राजीव कुमार सिंह, अजीत कुमार सिंह, सत्येंद्र यादव, आनंद कुमार गौड़, राणा प्रताप सिंह, अमित सिंह, भूललन यादव, देवेन्द्र कुमार सरोज, प्रेम प्रकाश यादव, नीरज कुमार मिश्र, सत्येन्द्र विक्रम सिंह, अंकित सिंह, गौरव‌ राय, रोहित कुमार, मनोज कुमार, आनन्द सिंह और अमित कुमार शामिल हैं।

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