गिरोहबन्द अपराधी की तीस लाख की सम्पत्ति जब्त

 गाजीपुर। पुलिस द्वारा धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 के अन्तर्गत अभियुक्त सुरेश गुप्ता पुत्र स्व. राजकुमार गुप्ता निवासी कोटवा नारायणपुर थाना नरही जनपद बलिया की टाटा एलपीटी रजि. नं. यूपी 54 एटी 4206 को जब्त किया गया। उसकी कीमत करीब 30 लाख रुपये है।


   उल्लेखनीय है कि  थानाध्यक्ष करीमुद्दीनपुर  द्वारा प्रेषित आख्या एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा 07 फरवरी 2024 को कुर्की आदेश पारित किया गया था। बताया गया कि अभियुक्त सुरेश गुप्ता द्वारा गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्यों तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप से निम्न चल एवं नामी सम्पत्ति अर्जित किया गया। अभियुक्त द्वारा आपराधिक कृत्यों तथा समाज विरोधी क्रिया-कलापों में संलिप्त होने के पूर्व न तो उसके पास इतनी पैतृक सम्पत्ति थी और न ही कोई आय का स्रोत था। अभियुक्त पर पांच अपराधिक मामले दर्ज हैं।

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