माफिया सरगना मुख्तार के तीन सहयोगियों के घर पर कानूनी नोटिस चस्पा
चर्चित रुंगटा हत्याकांड के बाद से फरार दोनों अभियुक्तों पर दो दो लाख का इनाम है घोषित
गाजीपुर। माफिया सरगना मुख्तार अंसारी गैंग आईएस 191 के सक्रिय तीन सदस्यों के विरुद्ध हत्या व अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमें के तहत मुहम्मदाबाद थाना पुलिस ने न्यायालय द्वारा जारी किये गये 82 सीआरपीसी की नियामानुसार मुनादी कराते हेतु आदेश को गवाहों की उपस्थिति के बीच,चस्पा कर दिया।
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि वाँछित अभियुक्त अफरोज उर्फ चुन्नू पुत्र मुहम्मद फारुख खान, अताउर्रहमान उर्फ बाबू पुत्र सब्बीर अंसारी तथा शहाबुद्दीन पुत्र कमालुद्दीन निवासीगण ग्राम महरूपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गये आदेश के क्रम में मंगलवार को यह कार्रवाई की गयी।
गौर तलब है कि वाराणसी में जनवरी 1997 में हुए चर्चित रुंगटा हत्याकांड में भी शहाबुद्दीन तथा अताउर्रहमान का नाम आया था और दोनों तभी से फरार चल रहे हैं। इन दोनों पर दो – दो लाख रुपए का पुरस्कार भी घोषित है।
उल्लेखनीय है कि मुहम्मदाबाद थाना पर पंजीकृत उपरोक्त मुकदमें की विवेचना, गठित एसआईटी के मुख्य विवेचक निरीक्षक अशोक कुमार मिश्र द्वारा की जा रही है। इसमें तीनों अभियुक्तों द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जा रहा था। इसे संज्ञान में लेते हुए मा० न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजीपुर द्वारा आदेश जारी किया गया।
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