जनपद में दो माह तक धारा 144 लागू

गाजीपुर। आगामी त्यौहारों को सकुशल एवं  शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा कानून एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की गयी है।


       अपर जिला मजिस्ट्रेट अरूण कुमार सिंह ने लोक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गाजीपुर जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा तत्कालिक प्रभाव से लागू किया है। आदेश का उल्लंघन भा०द०वि० की धारा 188 के  अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। 

      दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा इस वर्ष दिनांक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, दिनांक 31 अगस्त रक्षाबंधन, दिनांक 07 सितम्बर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, दिनांक 17 सितम्बर  को विश्वकर्मा पूजा तथा चन्द्र दर्शन के अनुसार मुस्लिम सम्प्रदाय का पर्व चेहल्लूम दिनांक 06.सितम्बर  को व बारावफात दिनांक 28 सितम्बर को मनाया जायेगा। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार के अवसर पर जगह-जगह भगवान श्रीकृष्ण की झांकियां सजाकर पूजा-अर्चना की जाती है तथा कहीं-कहीं पर मेले आदि का आयोजन भी होता है, जिसमें काफी भीड़-भाड़ होती है। इसी प्रकार विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर कारखाने व फैक्ट्रियों में विश्वकर्मा जी की झांकियां सजाकर पूजा-अर्चना की जाती है। मुस्लिम सम्प्रदाय (सुन्नी) द्वारा बारावफात को पैगम्बर मुहम्मद साहब के जन्म/निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर जगह-जगह पर मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें काफी भीड़-भाड़ होती है। 

        अपर जिला मजिस्ट्रेट अरूण कुमार सिंह ने बताया कि किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे, न गैर कानूनी सभा करेंगे तथा न ही ऐसे स्थान पर प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेंगे, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे सम्प्रदाय के धार्मिक स्थल के समीप ऐसी कोई गतिविधि जारी नहीं रखेगा, जिससे किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे और शान्ति व्यवस्था प्रभावित हो। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, धारदार, हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या लाठी एवं बल्लम आदि और आक्रमण होने वाले अस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न कोई ऐसा अस्त्र, किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र करेगा और न प्रदर्शित करेगा। कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जुलूस या गिरोह बनाकर किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन में कोई अवरोध नहीं करेगा और न ही समूह या जुलूस बनाकर सार्वजनिक मार्गों पर चलने वाले वाहनों या अन्य सरकारी जन समातियों की कोई तोड़-फोड़ करेगा या न उन्हे अन्य प्रकार से हानि पहुचायेगा। कोई भी व्यक्ति गलत खबरें या अफवाहें, जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो सकती है, नहीं फैलायेगा और न किसी प्रकार ऐसी अफवाहों को किसी अन्य माध्यम से किसी दूसरे के पास भेजेगा। कोई भी व्यक्ति अपने मकान के छत पर या सार्वजनिक स्थान पर ईंट, कंकड़, पत्थ अथवा किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ एकत्र नहीं करेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई ऐसा नारा लगायेगा और न ही कोई ऐसा भाषण करेगा और न कोई ऐसा पोस्टर लगायेगा  जिससे विभिन्न सम्प्रदायों, धर्माे या वर्गों के बीच द्वेष की भावना फैले या शान्ति भंग होने की आशंका हो।,

     उक्त आदेश धार्मिक जुलूसों एवं परम्परागत त्यौहार, शवयात्रा, परम्परागत तथा सार्वजनिक रास्ते से गुजरने वाले उक्त जुलूसों पर प्रभावी नहीं होगा। उक्त आदेश जनपद गाजीपुर सीमा क्षेत्र में दिनांक 01-08-2023 से दो माह तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश को वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा।

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