सीबीआई ! आलोक वर्मा निदेशक पद पर  बहाल

नयी दिल्ली, 08 जनवरी 2019। केन्द्र सरकार द्वारा सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा से उनके अधिकार वापस लेने और छुट्टी पर भेजने के फैसले को रद्द करते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज बहाल कर दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने आलोक वर्मा तथा गैर सरकारी संगठन ‘कॉमन कॉज’ आदि की याचिकाओं पर सुनवाई की थी। शीर्ष अदालत ने वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की जांच पूरी होने तक आलोक कुमार वर्मा को कोई भी बड़ा निर्णय लेने से रोक दिया है। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वर्मा के खिलाफ आगे कोई भी निर्णय सीबीआई निदेशक का चयन एवं नियुक्ति करने वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा लिया जाएगा। पीठ ने इसके साथ ही वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एम. नागेश्वर राव की सीबीआई के अंतरिम प्रमुख के तौर पर नियुक्ति रद्द कर दी।
उल्लेखनीय है कि आलोक कुमार वर्मा का केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में दो वर्ष का कार्यकाल 31 जनवरी को पूर्ण हो रहा है।


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