तीन तलाक बिल ! लोकसभा में पास
नई दिल्ली, 27 दिसम्बर 2018। लोकसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 पेश किया। सदन में वोटिंग के बाद विधेयक के पक्ष में 245 और विरोध में 11 वोट पड़े । मतों के आधार पर लोकसभा से तीन तलाक बिल पारित हो गया।
उल्लेखनीय है कि मुस्लिम समाज में एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को रोकने के मकसद से लोकसभा में लाए गए ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2018’ के कुछ प्रावधानों का विरोध करते हुए कांग्रेस ने इसे संयुक्त प्रवर समिति में भेजने की मांग की तो वहीं सत्तारूढ़ भाजपा ने इसे मुस्लिम महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए उठाया गया ऐतिहासिक कदम बताया।इस बिल को लेकर सदन में लंबी बहस हुई। बिल में जरूरी संशोधन को लेकर कांग्रेस और एआईएडीएमके ने सदन से वॉक आउट कर दिया।
इसके बाद वोटिंग हुई और बिल के पक्ष में 245 और विपक्ष में 11 वोट पड़े और बिल पास हो गया। इस वोटिंग पूरी होने के बाद लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया। उल्लेखनीय है कि तीन तलाक को अपराध घोषित करने वाला यह विधेयक बीते 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था। इस प्रस्तावित कानून के तहत एक बार में तीन तलाक देना गैरकानूनी और अमान्य होगा और ऐसा करने वाले को तीन साल तक की सजा हो सकती है।
इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से जुड़े अध्यादेश की जगह पर लाए गए इस विधेयक पर 27 दिसंबर को सदन में चर्चा कराने को लेकर पिछले हफ्ते सभी दलों में सहमति बनी थी। सरकार ने कुछ दलों के विरोध के मद्देनजर जमानत के प्रावधान सहित कुछ संशोधनों को मंजूरी प्रदान की थी, ताकि दलों में इस बिल को लेकर स्वीकार्यकता बढ़ सके।
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