दस वर्ष की कैद और दस हजार जुर्माना 

गाजीपुर। ‌पुलिस महानिदेशक उ.प्र. लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शऩ के अन्तर्गत पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन की प्रभावी पैरवी पर न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदण्ड की  सजा दी।


     न्यायालय ने थाना सुहवल पर पंजीकृत मुकदमा सं.1203/2010धारा 307/34 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण के अभियुक्त छोटू उर्फ आनन्द राय पुत्र स्व. वीर नायक राय निवासी रेवतीपुर थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर को दोषसिद्ध करते हुए दस वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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