बीस वर्ष कारावास व तीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित हुआ दुराचारी 

गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उ.प्र.लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा दुराचार व पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास व तीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


        बताया गया कि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मुकदमा संख्या -439/2020 धारा 376 एबी,504,506 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त अजरुद्दीन उर्फ अजहरुद्दीन पुत्र अब्दुल रसीद निवासी मुहल्ला डंकीनगंज,लालदरवाजा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मंगलवार को दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय ने सजा सुनाई है।

     न्यायालय ने अभियुक्त अजहरुद्दीन उर्फ प्रिन्स को धारा 42 पाक्सों एक्ट में अधिनियम 2012 में निहित प्रावधान के अनुक्रम में दोषसिद्ध अभियुक्त को धारा 5एम/6 पाक्सो एक्ट के तहत  20 वर्ष का साधाराण कारावास व 30,000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया। इसके साथ ही धारा 506 भादवि  में दो वर्ष का साधाराण कारावास से दण्डित किया गया।

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