हत्यारोपी को आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की मिली सजा

गाजीपुर। पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्यारोपी को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा अर्थ दण्ड की सजा दी गयी। 


           उल्लेखनीय है कि थाना कासिमाबाद पर पंजीकृत हत्या के मुकदमा संख्या 147/14 से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त धर्मेन्द्र राम पुत्र मोहन राम निवासी नसीरुद्दीनपुर थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।

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