खाद्य पदार्थों में मिलावट पर दो लाख रुपए का जुर्माना

गाजीपुर।  खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विभिन्न प्रतिष्ठानों से संग्रहित खाद्य पदार्थो के नमूनें जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ0प्र0, को प्रेषित किये गये थे। 


      जॉच में खाद्य पदार्थो में मिलावट की पुष्टि होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अपर जिलाधिकारी /न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था।

अरुण कुमार सिंह, न्याय निर्णायक अधिकारी  गाजीपुर के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त तीन वादों पर दो लाख रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जिसमें प्रेमचन्द गुप्ता पुत्र मुसाफिर निवासी जमानिया स्टेशन पोस्ट व थाना-जमानिया को अधोमानक खाद्य पदार्थ वैभव सरसोना कडवा एक्टिव एडिबल वेजिटेबल आयल विक्रय करने पर पैंतीस हजार रुपए, सुनील गुप्ता पुत्र सखराज गुप्ता निवासी बभनौली पोस्ट-हंसराजपुर थाना-शादियाबाद जनपद-गाजीपुर को अधोमानक व मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ सिंघाडा का आटा विक्रय करने पर पन्द्रह हजार रुपए तथा फर्म-वी0 मार्ट रिटेल लि0 सिंचाई विभाग चौराहा बन्धवा पुल पोस्ट-पीरनगर थाना-कोतवाली गाजीपुर को मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ मैगी-2 मिनट नूडल्स की विक्रय करने पर डेढ़ लाख रुपए के अर्थदण्ड से अधिरोपित किया गया।

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