अयोध्या मामला ! शीर्ष अदालत ने मामले को मध्यस्थता हेतु सौंपा

नई दिल्ली, 08 मार्च 2019। बहुचर्चित अयोध्या मामले को आज शीर्ष अदालत ने मध्यस्थता हेतु सेवानिवृत्त न्यायाधीश कलीफुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सी.पी.सी के नियम-8 के तहत हमें मामले को मध्यस्थता के लिए रेफर करने का अधिकार है, जो हम कर रहे हैं।अदालत ने कहा कि मध्यस्थता फैजाबाद में की जाएगी। पैनल के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस एफ.एम. कलीफुल्ला होंगे और अन्य दो में श्री-श्री रविशंकर और सीनियर एडवोकेट श्रीराम पांचू शामिल होंगे।
बताते चलें कि अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर मध्यस्थता का फैसला सुनाते समय मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि कोर्ट की निगरानी में मध्यस्थता की प्रक्रिया पूरी तरह से गोपनीय रहेगी और प्रदेश सरकार फैज़ाबाद में मध्यस्थों को सभी सुविधाएं प्रदान करे। इसके साथ ही साथ अदालत ने मध्यस्थता की प्रकिया की शुरु करने के लिए चार सप्ताह और पूरा करने के लिये आठ सप्ताह का समय निर्धारित किया।

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