माफिया मुख्‍तार अंसारी को जेल में जहर देने वाली याचिका खारिज

गाज़ीपुर। मरहूम माफिया सरगना मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में जहर देने के आरोप लगाने वाली याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।


       उल्लेखनीय है कि बांदा जेल में बंद रहे पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की 28 मार्च, 2024 को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में दौराने इलाज मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व मजिस्ट्रीयल जांच में मुख्तार की मौत का कारण हृदयाघात पाया गया था। लखनऊ भेजे गए विसरा की जांच रिपोर्ट में भी जहर की पुष्टि नही हुई थी।

     मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी द्वारा सभी रिपोर्टों को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर मुख्तार अंसारी की मौत की जांच की मांग की थी। उमर अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने पिछली सुनवाई में न्यायालय में कहा था कि मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच की रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली है। इस पर न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकर को मुख्तार की मेडिकल, मजिस्ट्रेट और न्यायिक जांच की रिपोर्ट उमर अंसारी को देने का निर्देश दिया था। इस मामले में सुनवाई के बाद बुधवार को न्यायालय ने यह कहकर खारिज कर दिया कि यह शीर्ष न्यायालय के हस्तक्षेप का मामला नहीं है।

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