कुर्की के विरुद्ध नकल माफिया की अर्जी न्यायालय ने की खारिज
गाजीपुर। जिले के बड़े नकल माफियाओं की याचिका को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया। न्यायालय ने जिलाधिकारी के कुर्की आदेश को सही ठहराते हुए बहाल रखा है।
बताते चलें कि दिनांक 12 फरवरी 2021 को जिले में परीक्षाओं में नकल के लिए बुद्धम शरणम् इण्टर कालेज छावनी लाइन और ग्लोरियस पब्लिक स्कूल छावनी लाइन को सामूहिक रुप में नकल कराने के आरोप में जिलाधिकारछी द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए कुर्क कराने का आदेश दिया गया था। उसी आदेश के क्रम में पुलिस प्रशासन ने दोनों विद्यालय को कुर्क कर बन्द करा दिया गया था। जिलाधिकारी के उपरोक्त आदेश के खिलाफ नकल माफिया पारस नाथ कुशवाहा ने विशेष न्यायधीश गैगेस्टर कोर्ट अलख कुमार के अदालत में याचिका दायर की थी। माननीय न्यायालय द्वारा साक्ष्यों तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद पारस नाथ कुशवाहा की याचिका खारिज करते हुए जिलाधिकारी के आदेश को बहाल करते हुए कुर्की की कार्यवाही को उचित ठहराया है।
Views: 77