टाप टेन अपराधियों को मिली जेल की सजा, लगा अर्थदण्ड 

गाजीपुर। पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दो अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए कारावास और अर्थदण्ड की सजा दी गयी। 


          उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली पर पंजीकृत वर्ष 2009 में  जेल में हुई मारपीट व एससीएसटी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में जनपद के दो टाँप-टेन अपराधी अभियुक्त अंगद राय पुत्र सर्वदेव राय निवासी ग्राम शेरपुर थाना भाँवरकोल जनपद गाजीपुर और उमेश उर्फ गोरा राय पुत्र मुक्तेशवर राय निवासी तमलपुरा थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर को दोषी ठहराया गया। उनके विरुद्ध किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 323  भादवि में एक वर्ष का साधारण कारावास, धारा 504 भादवि में दो वर्ष का साधारण कारावास, धारा 506 भादवि में दो वर्ष का साधारण कारावास व धारा एससीएसटी में पांच वर्ष का कारावास व दस दस हजार रू0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक एक माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।

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