दोषसिद्ध अभियुक्ता को मिली दस वर्ष की जेल, पच्चीस हजार का लगा जुर्माना 

गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उ.प्र. लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन कन्विक्सन अभियान के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना बरेसर पर वर्ष 2023 के हत्या व आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में न्यायालय द्वारा अभियुक्ता को दोषसिद्ध करार दिया।


        सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने बताया कि 9 सितंबर 2023 को मनीष सिंह के पिता विष्णुदेव सिंह ने बरेसर थाने में तहरीर दिया था कि मेरे पुत्र मनीष को कमलेशी देवी पत्नी अरविन्द कुमार निवासी ग्राम हुसैनाबाद थाना बरेसर जनपद गाजीपुर ने रात में अपने घर बुलाया और दो अज्ञात लोगों के साथ मिलकर मनीष की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने घटना की प्राथमिकी  दर्ज कर मामले की विवेचना कर चार्जशीट न्यायालय के सुपुर्द कर दिया। न्यायालय में इस मुकदमें में कुल 11 गवाहों ने घटना का समर्थन किया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने मनीष हत्याकांड के आरोपी कमलेशी देवी को दस वर्ष की सजा व 25 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वहीं घटना में संतोष और अशोक को दोषमुक्त कर दिया गया।

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