मिलावटी खाद्य विक्रेताओं पर लगा भारी जुर्माना

गाजीपुर। खाद्य पदार्थो के एकत्रित नमूनों में मिलावट की गड़बड़ी पाये जाने पर न्यायालय अपर जिलाधिकारी  (वि0/रा0)/न्याय निर्णायक अधिकारी अरुण कुमार सिंह द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 14 वादों पर चार लाख नब्बे हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।


      उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दुकानों व विक्रेताओं से खाद्य पदार्थो के एकत्रित नमूनें जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ0प्र0,को प्रेषित किये गये थे। जॉच में खाद्य पदार्थो में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी  (वि0/रा0)/न्याय निर्णायक अधिकारी कके न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था। न्याय निर्णायक अधिकारी अरुण कुमार सिंह द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 14 वादों पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया एवं दो वाद दोषमुक्त किये गये।    

      अर्थदण्ड लगने वालों में विक्रेता  चन्दन बरनवाल पुत्र भगवानदास व मालिक बृजेश बरनवाल पुत्र भगवानदास निवासी ग्राम व पोस्ट-खिदिरगंज थाना-सादात खाद्य पदार्थ अजवाइन (शगुन ब्राण्ड)  (मिथ्याछाप) पर जुर्माना 35000 रुपए, रविन्द्र यादव पुत्र  केदार यादव निवासी सेमरा (शेरपुर कला) पोस्ट-शेरपुर कला खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण, खोया (अधोमानक) जुर्माना 35000 रुपए, विक्रेता  मेवालाल पुत्र स्व0 विन्ध्यांचल गुप्ता निवासी मुहम्मदपुर पोस्ट-कैथवलिया थाना- कोतवाली सदर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण, बर्फी (अधोमानक) जुर्माना 35000 रुपए, अखिलेश यादव पुत्र अच्छे लाल यादव निवासी चकशरीफ पोस्ट-महेशपुर नोनहरा खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध (अधोमानक) जुर्माना 20000 रुपए, दिनेश यादव पुत्र रामविलास यादव निवासी पहेतिया थाना-जंगीपुर खाद्य पदार्थ पनीर  (अधोमानक) जुर्माना 35000 रुपए, नरसिंह सिंह यादव पुत्र स्व. लौटू सिंह यादव निवासी ग्राम व पोस्ट-सौरम, नन्दगंज खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण, जुर्माना 15000 रुपए, मेसर्स सिद्धार्थ मोटल राही पर्यटक आवास गृह एन.एच.-29 गाजीपुर खाद्य पदार्थ मनूरा हरा मटर  (नियमों का उल्लंघन) जुर्माना 50000रुपये, विक्रेता व मालिक- ओमप्रकाश उर्फ मुन्ना पुत्र कैलाश प्रसाद साहू निवासी तवक्कल उर्फ डण्डापुर पोस्ट-पृथ्वीपुर थाना-मरदह खाद्य पदार्थ मिठाई (खोया/चीनी) (अधोमानक व मिथ्याछाप) जुर्माना 35000 रुपए, गोविन्द प्रसाद गुप्ता पुत्र  गुरू प्रसाद अग्रवाल निवासी मॉ काली मन्दिर रोड सैदपुर  खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण, नारियल तेल (केरला ब्राण्ड) जुर्माना 35000 रुपये, अजय गुप्ता पुत्र  मानिक चन्द गुप्ता निवासी दुबिहा बाजार करीमुद्दीनपुर गाजीपुर खाद्य पदार्थ आयोडाडज्ड नमक (गुड वे) (अधोमानक) जुर्माना 35000 रुपए, विक्रेता-गुडिया पत्नी  रशीद खान निवासी नुरूद्दीनपुर -मारकीनगंज गाजीपुर व मालिक-शक्ति प्रकाश सिंह पुत्र  अशोक सिंह  निवासी एस0पी0 बंगला प्रोफेसर कालोनी गोराबाजार खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण, आइसक्रीम (पाईनएप्पल फ्लेव) (अधोमानक) जुर्माना  45000 रुपए, हरिशंकर मोदनवाल पुत्र स्व. कौलेश्वर प्रसाद मोदनवाल निवासी गॉधी रोड पुराना स्टेट बैंक के सामने सैदपुर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण, मिल्क केक (अधोमानक) जुर्माना 40000 रुपये, रौशन गुप्ता उर्फ दीपक कुमार पुत्र रामजी गुप्ता निवासी वार्ड नं0-11 सायर महाल दिलदारनगरखाद्य पदार्थ  बर्फी (अधोमानक) जुर्माना 40000 रुपए, दिनेश यादव पुत्र  रामकरन यादव निवासी ग्राम-कस्बा कोईरी शादियाबाद खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण, छेना की मिठाई (बाह्य पदार्थ युक्त)  जुर्माना 35000 रुपए लगाया गया है।

   वहीं केशव गुप्ता पुत्र स्व. गंगाराम निवासी विशुनपुर पिपरही अन्धऊ गाजीपुर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण व मो.अल्ताफ पुत्र मो. दमड़ी निवसी ग्राम व पोस्ट-युसुफपुर थाना-शादियाबाद जनपद- गाजीपुर खाद्य पदार्थ नूडल्स (मैगी ब्राण्ड) (अधोमानक) की मृत्यु होने के कारण

जुर्माना दोषमुक्त किया गया। अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आर.सी.के माध्यम से उपरोक्त धनराशि की वसूली की जायेगी।वसूली की जायेगी। 

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