दुराचारी को मिली बीस वर्ष जेल की सजा
गाजीपुर। कासिमाबाद थाने पर दर्ज दुराचार व पाक्सो एक्ट के मुकदमें में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए सजा दी गयी है।
अभियुक्त सतेन्द्र चौहान पुत्र रामकरन चौहान निवासी मुहम्मदपुर टड़वा थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष कारावास तथा पचहत्तर हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा दी गयी। इसके साथ धारा 506 भादवि में एक वर्ष के कारावास से भी दण्डित किया गया।
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