न्यायालय के आदेश पर उपनिबंधक सहित अन्य पर मुकदमा दर्ज 

गाजीपुर)। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के निर्देश पर दिलदारनगर कस्बा के वार्ड 5 निवासी उदय राधाकृष्ण गुप्ता की तहरीर पर इलाकाई पुलिस ने उपनिबंधक सेवराई राजेश कुमार श्रीवास्तव, राजेश कुमार राय, सत्यनारायन वर्मा, बृजेश, राधेश्याम राय व दुर्गा प्रसाद गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।


          बताते चलें कि पीड़ित ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि मकान संख्या 71, शास्त्री नगर, दिलदारनगर बाजार का वैध स्वामी होने के बावजूद विपक्षियों ने मिलीभगत कर एक फर्जी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवा लिया। उसमें प्रार्थी के मकान की ही चौहद्दी का उल्लेख है। आरोप है कि उक्त एग्रीमेंट के लिए उपनिबंधक सेवराई राजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अनुचित तरीके से संपादित रजिस्ट्री कराई गई। वहीं बीते 26 अप्रैल 2025 को विपक्षीगण भारी संख्या में अज्ञात लोगों के साथ मकान पर जबरन कब्जा करने की नीयत से पहुंचे और जेसीबी मशीन मंगवाकर निर्माण को गिराने की धमकी देने लगे। विरोध करने पर उन्होंने जान से मारने की धमकी देते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मौके पर भीड़ जुटने के बाद विपक्षीगण मौके से फरार हो गए।

          पीड़ित ने घटना की लिखित सूचना तत्काल थाने को दी लेकिन कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित ने रजिस्ट्री डाक से पुलिस अधीक्षक को भी प्रार्थना पत्र भेजा परंतु वहां से भी कोई ठोस कारवाई नहीं हुई। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न होने पर पीड़ित ने न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय ने दोषियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया तब जाकर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

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