अपहरण व पॉक्सो एक्ट के मुलजिम को बीस वर्ष कारावास व बीस हजार जुर्माना

गाजीपुर। अपहरण व पॉक्सो एक्ट के मुकदमें में  न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष का कारावास व तीस हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।


        मानिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना कोतवाली सदर पर पंजीकृत वर्ष 2023 के अपहरण व पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त शिवकुमार उर्फ राहुल पुत्र पप्पू निवासी ग्राम कांशीराम आवास आदर्श बाजार चाँदमारी थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को धारा 363 भदावि  में चार वर्ष का कारावास तथा पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड़, धारा 366 भदावि में पांच वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड़, धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कारावास व बीस हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

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