फर्जी मीटर रीडिंग के मीटर रीडरों को बर्खास्त कर प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश

गाजीपुर। अधिशाषी अभियंता द्वारा विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय के अन्तर्गत गलत बील बनाने वाले मीटर रीडरों को बर्खास्त कर प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश जारी किया गया है।
अधिशाषी अभियंता आशीष कुमार ने शिवशंकर, बिलिंग सुपरवाईजर, एक्सप्लोर टेक सर्विसेज प्रा0लि0, गाजीपुर को विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, गाजीपुर के अन्तर्गत गलत बिल बनाने के संदर्भ में अवगत कराया गया था। उन्नीस अक्टूबर को स्टोर रीडिंग किये गये दो विद्युत बिल प्रेषित कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु शिव शंकर को निर्देशित किया गया था परन्तु उन्होंने दोषी मीटर रीडरों के नाम एवं कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया। प्रेषित बिलों में खाता संख्या 2801482000 रामबदन राम के विद्युत बिल में 4931 केडब्ल्यूएच. एवं खाता संख्या 2287482000 राकेश कुमार सिंह के विद्युत बिल में 3795 केडब्ल्यूएच. रीडिंग स्टोर पाई गयी है।
अधिशाषी अभियंता आशीष कुमार ने निर्देशित किया है कि उक्त बिलों की जाँच कर गलत फर्जी रीडिंग डालने वाले मीटर रीडरों को बर्खास्त कर प्राथमिकी दर्ज कराकर आख्या उपलब्ध करायें एवं अपने स्तर से अन्य घरों की जाँच कर अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए।


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