हत्या के मामले में पति, पत्नी, बेटा और बेटी को मिला आजीवन कारावास 

गाजीपुर। पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मुकदमें के चार अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

    उल्लेखनीय है कि थाना जमानियां पर पंजीकृत मुकदमा सं.169/2020 धारा 302/34 से सम्बन्धित प्रकरण में माननीय न्यायालय में विचाराधीन रहा। जिसमें माननीय न्यायालय ने अभियुक्त विद्यासागर उर्फ गनेश तिवारी पुत्र भिष्मदत तिवारी,भिष्मद्त तिवारी पुत्र स्व0 हरिहर तिवारी, दीपू तिवारी उर्फ कुसुमलता पुत्री विष्मद्त तिवारी, रोशनावती देवी पत्नी भीष्मद्त तिवारी निवासीगण बिरुईन थाना जमानियां जनपद  गाजीपुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को छह माह के *अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा ।

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