मिलावटी खाद्य पदार्थों की विक्रेताओं पर लगा भारी जुर्माना 

गाजीपुर। खाद्य पदार्थों के एकत्रित नमूनों के 


मानक विहीन पाये जाने पर अपर जिलाधिकारी /न्याय निर्णायक अधिकारी, के न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

      उल्लेखनीय है कि जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के नमूनें संग्रहित कर जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ०प्र०, प्रेषित किये गये थे। जॉच में खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/न्याय निर्णायक अधिकारी, गाजीपुर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया।

      न्याय निर्णायक अधिकारी अरुण कुमार सिंह के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त चार वादों पर एक लाख पाँच हजार रूपये के अर्थदण्ड से अधिरोपित किया गया।

       आरोपितों में गुड्डू पटेल पुत्र जवाहिर पटेल निवासी ग्राम- माधोपुर पोस्ट-अन्हारीपुर थाना- सुहवल जनपद-गाजीपुर को बिना पंजीकरण अधोमानक खाद्य पदार्थ पनीर विक्रय करने पर चालीस हजार रुपए के अर्थदण्ड से, अरविन्द पाल पुत्र स्व० योगेश पाल निवासी ग्राम फिरोजपुर पोस्ट-रामपुर जीवन थाना- जंगीपुर जनपद-गाजीपुर को बिना पंजीकरण मिश्रित दूध विक्रय करने पर दस हजार रुपए, संजय यादव पुत्र शिवशंकर यादव निवासी ग्राम बघोल पोस्ट व थाना-जंगीपुर जनपद-गाजीपुर को बिना पंजीकरण अधोमानक खाद्य पदार्थ गाय का दूध विक्रय करने पर बीस हजार रुपए एवं दिनेश कुमार कुशवाहा पुत्र रामायन कुशवाहा निवासी ग्राम-जमलापुर पोस्ट-मारकीनगंज थाना कोतवाली गाजीपुर को बिना पंजीकरण मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ पापड (जय दुर्गा ब्राण्ड) विक्रय करने पर पैंतीस हजार रूपए के अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

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