विधायक सहित पन्द्रह लोगों को जेल की सजा

गाजीपुर। पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जंगीपुर विधान सभा से समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक अभियुक्त विरेन्द्र यादव सहित कुल पन्द्रह अभियुक्तों को संवैधानिक नियमों के उलंघन का दोषी ठहराते हुए न्यायालय द्वारा कारावास व अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है।

        उल्लेखनीय है कि यह सजा मॉनिटरिंग सेल व थाना जंगीपुर पुलिस द्वारा थाना जंगीपुर पर पंजीकृत मुकदमा धारा 188/171(च)/341 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में वर्तमान जंगीपुर विधान सभा से समाजवादी पार्टी के विधायक विरेन्द्र यादव पुत्र स्व. कैलाश यादव निवासी जैतपुरा थाना कोतवाली गाजीपुर सहित कुल 15अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 05 जून 2023 को माननीय न्यायालय गाजीपुर द्वारा, धारा 188 में प्रत्येक अभियुक्त को 15 दिन का साधारण कारावास व 200 रुपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने पर दो दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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