हत्या के चार आरोपियों को न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजू

गाजीपुर। जनपद गाजीपुर पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व थाना करीमुद्दीनपुर  पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चार अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दण्डित करते हुए सजा सुनाई गई है।

      उल्लेखनीय है कि थाना करीमुद्दीनपुर में वर्ष में हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा सं-89/2003 दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में छह अभियुक्तों रमाशंकर राय पुत्र शिवपूजन राय, रमाकान्त राय पुत्र शिवपूजन राय दत्तक पुत्र जीवसहाल राय, सुशील कुमार पुत्र उमाशंकर राय, चन्द्रशेखर राय पुत्र बाबू राय दत्तक पुत्र राम लखन राय (दोषमुक्त), संजय कुमार राय पुत्र रमाकान्त राय व कान्ती प्रकाश राय पुत्र शिवजनम राय(मृतक) निवासीगण ग्राम लौवाडीह थाना-करीमुद्दीनपुर  जनपद गाजीपुर को आरोपी बनाया गया था। इसके विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के  फलस्वरूप 31 मई 2023 को माननीय न्यायालय गाजीपुर द्वारा अभियुक्त रमाशंकर राय, रमाकान्त राय, सुशील कुमार व संजय कुमार राय को हत्या का दोषी ठहराते हुए अजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा करने पर एक वर्ष(सश्रम) का अतिरिक्त कारावास होगा। वहीं मुकदमें की अन्य धाराओं में एक वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा। इसके अलावा धारा 147 भादवि में दो वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास* से दण्डित किया जायेगा। धारा 7सी0एल0ए0 एक्ट में छह माह साधरण कारावास व पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर  15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भी लागू होगा।

       अन्य अभियुक्त रमाशंकर राय को धारा 148 भादवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व बीस हजार रुपये का अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर तीन माह का अतिऱिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा। सभी सजायें साथ साथ चलेगीं। आदेश में कहा गया कि अर्थदण्ड की धनराशि का अस्सी प्रतिशत मृतक के विधिक उत्तराधिकारी को प्रदान किया जायेगा।

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