दुराचारी को मिली जेल व अर्थदण्ड की सजा

गाजीपुर। अपहरण और दुराचार के मुकदमें में पुलिस मॉनिटरिंग सेल/थाना खानपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को न्यायालय द्वारा कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

          बताते चलें कि थाना खानपुर पुलिस द्वारा थाना खानपुर पर पंजीकृत धारा 366 /376 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त.अखिलेश चौहान पुत्र पंचम निवासी शिवरामपुर थाना चोलापुर जनपद वाराणसी के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 20 मई 2023 को न्यायालय द्वार धारा 366 भादवि में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 376 भादवि में 10 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्डसे दण्डित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई ।

Views: 157

Leave a Reply