पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को मिली जेल

गाजीपुर। न्यायालय द्वारा पाक्सो एक्ट व अन्य धाराओं से सम्बन्धित मुकदमें के अभियुक्त को कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
बताते चलें कि मुहम्मदाबाद कोतवाली पुलिस द्वारा पंजीकृत धारा 354 324, भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त अरविंद राम पुत्र प्रभुराम निवासी चौथी थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर को धारा 354 भादवि में 04 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास व धारा 324 भादवि में तीन वर्ष कारावास व धारा 8 पॉक्सो एक्ट में 4 वर्ष का कारावास व ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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