दस वर्ष की कैद व तीस हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित हुआ दुराचारी

गाजीपुर। पुलिस टीम की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 

पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कारावास व  तीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

         बताते चलें कि थाना कोतवाली सदर में वर्ष 14 में पंजीकृत दुराचार  व पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त लालचंद बिन्द पुत्र बच्चन बिन्द  निवासी धरीकला थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर को मंगलवार को माननीय न्यायालय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट द्वारा 10 वर्ष कारावास व तीस हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने पर उसे छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।

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