कोटेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

गाज़ीपुर। सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वाले कोटेदार के खिलाफ बहरियाबाद थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत गबन का मुकदमा दर्ज कराया गया है। बताया गया है कि ग्राम पंचायत प्यारेपुर के कार्डधारकों में वितरित करने के लिए प्राप्त 42 कुंतल खाद्यान्न की कालाबाजारी करने की शिकायत प्रशासन से की गयी थी। शिकायत में कहा गया था कि गांव के उचित दर की दुकान संचालक वंशराज द्वारा राशन वितरण नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही कार्डधारकों ने घटतौली की भी शिकायत की थी। बताया गया कि कार्डधारकों की तहरीर के आधार पर जिलाधिकारी एवं उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक जखनिया प्रवीण कुमार गुप्ता ने मौके का स्थलीय निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के द्वितीय चरण के खाद्यान्न का वितरण माह दिसम्बर 2022 के द्वितीय चरण में हो रहा है। कोटेदार द्वारा कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा से एक या दो किलो कम देकर घटतौली की गई है। विक्रेता द्वारा अन्योदय कार्डधारकों हेतु चावल 07.50 कुंतल 15 बोरी में एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों हेतु 34.50 कुंतल 69 बोरी में अर्थात कुल 42 कुंतल खाद्यान्न को वितरित नहीं करते हुए खाद्यान्न की कालाबाजारी की गई है। इसके लिए दोषी प्यारेपुर के कोटेदार वंशराज के विरुद्ध तहरीर देकर पूर्ति निरीक्षक प्रवीण गुप्ता ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराया। थानाध्यक्ष बहरियाबाद संदीप कुमार ने बताया कि कोटेदार के विरुद्ध केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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