गैस सिलेंडर के अनाधिकृत प्रयोग में दो व्यवसायियों पर केस दर्ज

गाजीपुर। एलपीजी गैस सिलेंडर के संग्रहण व अनाधिकृत प्रयोग पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाकर होटलों, रेस्टोरेण्टों, मिठाई की दुकानों एवं ढाबों की जॉंच की। जांच में दो होटल फंस गये। जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेन्दु ने बताया है कि एलपीजी के अनधिकृत भण्डारण एवं घरेलू गैस के दुरूपयोग की रोक-थाम करने के लिए शहर में मेसर्स नन्द रेजीडेन्सी, बंशी बाजार गाजीपुर की जॉंच में उनके रसोईघर में एक ही स्थान पर 12 भरे व्यवसायिक गैस सिलेण्डर व चार खाली व्यवसायिक गैस सिलेण्डर मौजूद पाये गये। विस्फोटक अधिनियम 1884 भारत सरकार के राजपत्र सं0 804 भाग-।। खण्ड-3- उपखण्ड (प्रथम) दिनांक 22 नवम्बर, 2022 अध्याय-6 के बिन्दु सं0-44 के प्रस्तर-ग एवं शासनादेश संख्या 416/29-7-2022 दिनांक 07.10.2022 द्वारा किसी भी स्थान पर 100 किग्रा से अधिक एलपीजी का भण्डारण करना प्रतिबन्धित है। चूॅंकि एल0पी0जी सिलेण्डर अत्यधिक ज्वलनशीन पदार्थ है और बिना विस्फोटक लाईसेन्स आदि के 100 किग्रा से अधिक एलपीजी के भण्डारण की अनुमति नहीं है। मौके पर 12 भरे व्यवसायिक सिलेण्डरों में भरे एलपीजी का वजन लगभग 228 किग्रा होगा। उक्त होटल गाजीपुर शहर में गाजीपुर वाराणसी मुख्य मार्ग पर स्थित है। मौके पर काफी मात्रा में एलपीजी सिलेण्डर भण्डारण से कभी-भी कोई अप्रिय घटना घटने की आशंका है। इनका उक्त कृत्य विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एवं डिस्ट्रिीव्यूशन) आर्डर 2000 के विभिन्न प्राविधानों के प्रतिकूल है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेेणी में आता है। इसके उपरान्त न्यू सम्राट ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेन्ट खुशहाली नगर छावनी लाईन (गाजीपुर-वाराणसी हाईवे) गाजीपुर की जॉंच में पाया गया कि इनके द्वारा चार घरेलू गैस सिलेण्डरों का प्रयोग व्यवसायिक रूप से किया जा रहा था। यह कृत्य लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एवं डिस्ट्रिीव्यूशन) आर्डर 2000 के विभिन्न प्राविधानों के प्रतिकूल है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी के अनुमोदन आदेश दिनांक 16.12.2022 के क्रम में मे. नन्द रेजीडेन्सी, बंशी बाजार गाजीपुर के अशोक कुमार दूबे, जनरल मैनेजर, में0 नन्द रेजीडेन्सी एवं विवेकानन्द पाण्डेय पुत्र सच्चिदानन्द पाण्डेय, मार्केटिंग मैनेजर मे. नन्द रेजीडेन्सी, बंशीबाजार, गाजीपुर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना-कोतवाली, गाजीपुर में अभियोग दर्ज कराया गया। न्यू सम्राट ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेन्ट खुशहाली नगर छावनी लाईन (गाजीपुर-वाराणसी हाईवे) गाजीपुर के नागेन्द्र कुमार पुत्र स्व.रामाधार कुशवाहा, रामाश्रय सिंह कुशवाहा पुत्र रामाधार सिंह कुशवाहा एवं अभिषेक कुशवाहा पुत्र नागेन्द्र कुशवाहा निवासीगण ग्राम- गिरधारीपुर (छावनी लाईन) थाना-कोतवाली गाजीपुर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम- 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना-कोतवाली, गाजीपुर में शुक्रवार की रात्रि को अभियोग दर्ज कराया गया है।

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