लोक अदालत कल, वाहनों के ई चालान का करायें निस्तारण

गाजीपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वावधान में शनिवार 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है।
    प्राप्त जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय व बाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद के साथ-साथ अन्य  सरकारी प्रतिष्ठानों में शनिवार बारह मार्च को किया जाएगा।
    सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/सिविल जज (वरिष्ठ संवर्ग) गाजीपुर स्वप्न आनन्द जी के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद धारा-138 एन.आई एक्ट स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी याद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम बाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण करने हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
  उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ प्रातः 10ः00 बजे जनपद न्यायालय के दस-कक्षीय सभागार में किया जायेगा। 
      जिला यातायात पुलिस ने अपील की है कि यदि आपके वाहन का कोई ई-चालान लम्बित हो तो उस ई-चालान का निस्तारण इस राष्ट्रीय लोक अदालत में करा लें। वहीं आप अपने क्षेत्र में नजदीकी साइबर कैफे/जनसेवा केन्द्र/क्षेत्राधिकारी यातायात कार्यालय/स्वयं की मोबाइल से आनलाइन वेवसाइड ई चालान परिवहन डाट जीओवी डाट इन से भुगतान करें ताकि न्यायालय के  आदेश का अनुपालन हो सके

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