प्रशासन ने लागू की निषेधाज्ञा,कल से दो माह तक प्रभावी होगी धारा 144
गाजीपुर। माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 की हाईस्कूल एवं इण्टरमिडिएट परीक्षा, पूर्वान्चल विश्वविद्यालय जौनपुर द्वारा स्नातक/परास्नातक परीक्षाएं,होली, रामनवमी, अम्बेडकर जयन्ती तथा रमजान,ईद-उल-फीतर के त्यौहार के मद्देनजर, शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निबंधन लागू किया गया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर अरूण कुमार सिंह ने बताया कि 17/18 मार्च को होली तथा दिनांक दस अप्रैल को रामनवमी, चौदह अप्रैल को अम्बेडकर जयन्ती मनायी जायेगी। तीन अप्रैल से रमजान का पवित्र माह प्रारम्भ होगा तथा रमजान के चन्द्र दर्शन के अनुसार ईद-उल-फीतर का त्यौहार 03 मई 2022 को मनाया जायेगा।रामनवमी त्यौहार के अवसर पर मंदिरों आदि स्थानों पर भीड़-भाड़ होती है तथा कहीं- कहीं मेले का आयोजन भी होता है। हिन्दू समुदाय द्वारा 17 मार्च होलिका दहन तथा 18 मार्च को होली मनायी जायेगी। अम्बेडकर जयंती के दिन झाकिया सजायी जाती है। रमजान माह में रोजे की नमाज सकुशल तथा शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो सके साम्प्रदायिक दंगा एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो आदि को देखते हुए कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है।
उपरोक्त परीक्षाएं एवं त्यौहारों को सकुशल एवं शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराने तथा शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अरूण कुमार सिंह अपर जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर ने जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञ तात्कालिक प्रभाव से लागू की है। आदेश का उल्लंघन भा0द0वी0 की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डिय अपराध होगा।
निषेधाज्ञा के अन्तर्गत किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पाच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ही गैर कानूनी सभा करेंगे, न तो प्रदर्शन व अनशन का आयोजन करेंगे। किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग धार्मिक उन्माद फैलाने, भाषण आदि के लिए नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति गलत खबरे या जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो सकती है नहीं फैलायेगा और न किसी प्रकार ऐसी अफवाहों को किसी अन्य माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजेगा। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर सेलुलर फोन पेजर या अन्य कोई इलेक्ट्रानिक वस्तु ले जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा, कोई भी व्यक्ति या लाइसेंस धारक अपना लाइसेंसी असलहा लेकर किसी भी परिस्थिति में विचरण बिना अनुमति के नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र धारदार हथियार या लाठी एवं आदि और आक्रमण होने वाले अस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न कोई ऐसा अस्त्र किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र करेगा और न प्रदर्शित करेगा, ऐसे वृद्ध अथवा अपंग जो बिना छड़ी/लाठी के नहीं चल सकते हैं तथा जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी आदि पर तैनात होगे, इस प्रतिबन्ध से मुक्त होंगे, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जुलूस या गिरोह बनाकर किसी सार्वजनिक सामान्य आवागमन में कोई अवरोध नहीं करेगा न ऐसी चेष्टा ही करेगा और न ही समूह या जुलूस बनाकर सार्वजनिक मार्गो पर चलने वाले वाहनों या अन्य सरकारी जन सम्पत्तियों की कोई तोड़फोड़ करेगा या न या मार्ग पर उन्हें अन्य प्रकार से हानि पहुचायेगा। दो पहिया वाहनों पर एक साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही चल सकेंगे। कोई भी व्यक्ति गलत खबरें या अफवाहें, जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो सकती है, नहीं फैलायेगा और न किसी प्रकार ऐसी अफवाहों को किसी अन्य माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजेगा, कोई भी व्यक्ति अपने मकान के छत पर या सार्वजनिक स्थान पर ईंट, ककड, पत्थर अथवा किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ एकत्र नहीं करेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई ऐसा नारा लगायेगा और कोई ऐसा भाषण करेगा धर्मों या वर्गों के बीच द्वेष की भावना फैले या शान्ति भंग होने की आशंका हो। निर्धारित परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ऐसा कार्यक्रम या प्रयास करेंगे, जिससे परीक्षा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान हो। परीक्षा केन्द्र के आस-पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग प्रतिबंधित किया जाता है। परीक्षा के समय परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार के शस्त्रादि लेकर परीक्षा स्थल की परिधि में जाने से पूर्ण प्रतिबंधित किया जाता है, अनुचित मुद्रण, प्रकाशन एवं छायाप्रतियों द्वारा परीक्षार्थियों को गुमराह करने का प्रयास किसी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जायेगा, कोई भी व्यक्ति या लाइसेंस धारक अपना लाइसेंसी असलहा लेकर परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के विचरण नहीं करेगा, कोई व्यक्ति ऐसे उपकरण आदि का प्रयोग नहीं करेगा, जो उसके लिए निषिद्ध हो।
उक्त आदेश धार्मिक जुलूसों एवं परम्परागत त्यौहार, शवयात्रा परम्परागत तथा सार्वजनिक रास्ते गुजरने वाले उक्त जुलूसों पर प्रभावी नहीं होगा, उक्त आदेश जनपद गाजीपुर सीमा क्षेत्र में बारह मार्च से दो माह तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश को वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा।
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