दुष्कर्मी को दस वर्ष की जेल व पचास हजार का  जुर्माना

गाजीपुर। किशोरी को बहला फुसलाकर कर उसके साथ दुराचार करने के आरोपी को नौ वर्षों बाद मंगलवार को न्यायालय ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।
     उल्लेखनीय है कि कल मंगलवार को पाक्सो न्यायालय प्रथम के विशेष न्यायाधीश विष्णुचन्द्र वैश्य ने सबूत, गवाह और पुलिस की चार्जशीट के आधार पर नौ वर्ष पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए, नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म के आरोपी अरविंद यादव को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया।
      बताते चलें कि गहमर थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पुलिस को उसकी नाबालिक लड़की को 16 मई 2013 को सुबह 6 बजे रास्ते में जबरन पकड़कर दुष्कर्म करने की तहरीर दी थी। उसने कहा कि गांव के अरविंद यादव उसकी लड़की को बहलाफुसला कर कहीं ले गए और उसे मारपीट कर जबरन उसके साथ दुराचार किया और फिर गांव के बाहर छोड़ दिया। सूचना पर थाना गहमर से कोई कार्यवाही न होने पर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया गया तो पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर केस दर्ज किया गया। आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना के दौरान पीड़िता का बयान लिया। पीड़िता का बयान न्यायालय में भी दर्ज कराया गया। उसी दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल छह गवाह पेश किया। वादी और पीड़िता ने भी न्यायालय में अपने बयान दर्ज कराया था।


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