कोविड ! मृतक के निकटतम परिजन को मिलेगी पचास हजार रुपये की अनुग्रह सहायता राशि

गाजीपुर। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कोविड -19 के संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम परिजनों को पचास हजार रुपये की अनुग्रह सहायता राशि आवेदन करने पर उनके बैंक खाते में सीधे भेजी जा रही है।
जिलाधिकारी एम. पी. सिंह ने बताया है कि मृतक के परिजन कलेक्ट्रेट में स्थित ‘‘कोविड- 19 अहेतुक सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति सेल‘‘ में हार्ड कापी में आवेदन दे सकते हैं। हार्ड कापी में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदक को प्राप्ति रसीद दी जायेगी। मृतक के परिजन राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर दिये गये लिंक ‘‘कोविड -19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को रू0 50000/- की अनुग्रह सहायता‘‘ के माध्यम से आनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। आनलाईन भरे गये आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त किया जा सकता है। आवेदक को कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृतक का मृत्यु प्रमाण – पत्र व आवेदक के बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति संलग्न/अपलोड करनी होगी। आवेदक को आनलाइन या हार्ड कापी में से केवल एक ही माध्यम से आवेदन करना है। समस्त संलग्नकों सहित आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अनुग्रह सहायता राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रेषित की जायेगी। आवेदन करने में या आवेदन से सम्बन्धित कोई समस्या/शिकायत होने पर राज्य स्तरीय राहत कन्ट्रोल रूम के टोल फ्री नं०-1070 पर फोन करें या जनपद के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व से सम्पर्क करें।

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