पाक्सो एक्ट के अपराधियों को दस वर्ष की सश्रम कारावास

गाजीपुर। अपहरण, दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट के मुकदमें में माननीय न्यायालय ने दो अभियुक्तों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 70,000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
उल्लेखनीय है कि गाजीपुर पुलिस द्वारा वाद संख्या 56/2014 मुकदमा अपराध संख्या 704/2014 धारा 363,366,376,506,120 बी भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना नोनहरा के मुकदमे में गाजीपुर पुलिस द्वारा किए गये गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यों का सही ढंग से संकलन एवं प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो- एक के न्यायधीश जयप्रकाश द्वारा अभियुक्त हनीफ उर्फ फेकू पुत्र इस्तखार राईनी व इम्तियाज उर्फ पिन्टू पुत्र इन्तजार अहमद निवासी मोहल्ला रायगंज थाना कोतवाली गाजीपुर को 10 वर्ष का कारावास व पैंतीस पैंतीस हजार रु0 के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया। विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अनुज कुमार राय द्वारा न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखा जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली।

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