पुलिस सक्रियता से दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट के दो अभियुक्त आजीवन कारावास एवं एक लाख रूपये के अर्थ दण्ड से हुए दण्डित

गाजीपुर। पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यों का सही ढंग से संकलन एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट के दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं एक लाख रूपये के अर्थ दण्ड से माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।
बताया गया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना गहमर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 159/2017 धारा 363,366,376डी भा.द.वि. व 6 पाक्सो एक्ट में किए गए गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यों का सही ढंग से संकलन एवं प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो-01 के न्यायाधीश जयप्रकाश महोदय द्वारा अभियुक्तगणों अभय उर्फ़ अभिनन्दन सिंह पुत्र उमेश सिंह व कुन्दन सिंह पुत्र उमेश सिंह
निवासीगण सेवराई थाना गहमर को आजीवन कारावास व ₹100000 अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया। विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अनुज कुमार राय द्वारा न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखते हुए अभियुक्त को सजा दिलाने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गयी।

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