मुख्तार अंसारी ! अवैध शापिंग काम्प्लेक्स होगा ध्वस्त

गाजीपुर। पुलिस व प्रशासन द्वारा माफियाओं के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहद गाजीपुर शहर के मोहल्ला लाल दरवाजा, पचरास्ता, गाजीपुर में स्थित श्रीमती अफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी द्वारा किये गये अवैध निर्माण की सुनवाई आरबीओ एक्ट के अधीन उप जिला मजिस्ट्रेट सदर/ नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र द्वारा पूर्ण की गयी। सुनवाई के उपरान्त निर्माण अवैध पाये जाने पर ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है। निर्माण गिराने हेतु नियमानुसार एक सप्ताह का समय दिया गया तदोपरान्त निर्माण न गिराने पर नगरपालिका परिषद गाजीपुर को निर्माण गिराने हेतु नामित किया गया है। उस दशा में निर्माण को गिराने में होने वाली व्यय धनराशि को भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल करने का आदेश पारित किया गया है। उक्त जानकारी उप जिला मजिस्ट्रेट सदर ने दी है।

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