शिक्षामित्र ! इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के  विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में लगाई गुहार

नई दिल्ली, 11मई 2020। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन ने 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में सोमवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। एडवोकेट गौरव यादव द्वारा दायर इस याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने या उसे रद्द करने की मांग की गई है।
इससे पूर्व राज्य सरकार द्वारा शीर्ष अदालत में कैविएट दाखिल की गई थी। कैविएट में कहा गया है कि शीर्ष अदालत उसका पक्ष सुने बिना इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर कोई आदेश जारी न करे।
उल्लेखनीय है कि, इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अपना फैसला सुनाया था। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की होने वाली भर्ती में कटऑफ मार्क्स से संबंधित विवाद के कारण भर्ती रुकी थी। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार के कटऑफ बढ़ाने के फैसले को सही बताया था। इसके अलावा इस भर्ती प्रक्रिया को तीन महीने के अंदर पूरा करने का आदेश भी दिया था।
फैसले के बाद राज्य में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।

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