सरकार का चला चाबुक….कोरोना वारियर्स पर हमला दंडनीय अपराध

लखनऊ,30 अप्रैल 2020। उत्तर प्रदेश सरकार ने एपेडिमिक एक्ट में संशोधन करते हुए कोरोना वारियर्स पर हमले को अब दंडनीय अपराध बना दिया है। प्रदेश में एपिडेमिक एक्ट के संशोधन को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (प्रथम संशोधन) विनियमावली 2020 की अधिसूचना जारी की गई है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद चिकित्सा विभाग ने जारी की अधिसूचना।
कोरोना वॉरियर्स पर हमले के मामलों को एपिडेमिक एक्ट के तहत अब यूपी में माना जाएगा अपराध और डॉक्टर्स, मेडीकल स्टाफ और पुलिसकर्मियों पर हमला अब एपिडेमिक एक्ट के तहत कानूनी अपराध होगा।देखें वीडियो………

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